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PLL ; लोकहित वाद lokhit vad rajasthan judicial services toppers interview लेबल वाली पोस्ट दिखाई जा रही हैं

लोकहित वाद PLL

लोकहित वाद का अर्थ आज हम जानेंगे लोकहित वाद का अर्थ साधारण शाब्दिक अर्थ में ऐसा वाद्य न्यायिक कार्यवाही जिसमें जनसाधारण या जनता के एक बड़े वर्ग का हित निहित होता है दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि व्यापक जनहित से जुड़े मामले लोकहित वाद होते हैं जब कोई व्यक्ति अपने हितों के रक्षण के लिए अर्थ अभाव मैं न्यायालय नहीं आ सकते थे वह लोकहित वाद के माध्यम से वह अपने हित का संरक्षण पा सकता है उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने कहा था कि पीड़ित और समर्थ व्यक्ति के ही न्यायालय में आज सकने की संकुचित अवधारणा को अब समाप्त कर दिया गया है उसका स्थान अब बड़े वर्ग कार्यवाही लोकहित वाद और प्रतिनिधि बाद आदि ने ले लिया है अब कोई भी व्यक्ति जो किसी लोकहित से जुड़ा हुआ है उसके संबंध में वह न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है उदाहरण के लिए गंगा के पानी में सबका हित है उस नदी के पानी के प्रयोग जन साधारण द्वारा किया जाता है अतः गंगा पानी को दूषित होने से रोकने के लिए जो बाद लाया गया वह लोकहित वाद कहलाता है इसी प्रकार ताजमहल की सुंदरता को बनाए रखने के लिए जो वाद लाया गया था वह भी लोकहित वाद...