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÷÷÷÷÷ Legal Update ÷÷÷÷÷ 🅾️ *पुलिस के सामने बने स्वीकारोक्ति का वीडियो साक्ष्य में अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या मामले में समवर्ती दोषसिद्धि खारिज की* ====+====+====+====+==== 🟩सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में समवर्ती दोषसिद्धि (Concurrent Conviction) रद्द करते हुए कहा कि पुलिस के सामने किए गए कबूलनामे की वीडियोग्राफी सबूत के रूप में अस्वीकार्य है।  ➡️सीजेआई उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत आरोपी द्वारा पुलिस को दिया गया बयान सबूत के तौर पर स्वीकार्य नहीं है। इस मामले में अभियुक्तों को निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उनकी अपील कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई।  🟪सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अभियोजन का पूरा मामला तथाकथित इकबालिया बयानों या अभियुक्तों द्वारा दिए गए स्वैच्छिक बयानों पर आधारित है, जब वे पुलिस हिरासत में है। पुलिस के अनुसार, सभी आरोपियों को स्कूल की इमारत से गिरफ्तार किया गया और अगले दिन औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।  ?...